खबर है कि गाड़ी का NOC कितने दिन वैलिड रहता है? (2026 पूरी जानकारी) भारत सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर के लिए ज़रूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) को खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है
प्रस्ताव की मुख्य बातें
• ऑटोमेटेड डिजिटल क्लियरेंस: ओरिजिनल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) से फिजिकल NOC के बजाय, एक ऑटोमेटेड सिस्टम सेंट्रलाइज्ड VAHAN डेटाबेस के ज़रिए गाड़ी का स्टेटस वेरिफाई करेगा

• शुरुआत: यह सिफारिश NITI आयोग द्वारा बनाई गई नॉन-फाइनेंशियल रेगुलेटरी सुधारों पर एक हाई-लेवल कमेटी ने की थी
• अभी की स्थिति: यह प्रपोज़ल मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ (MORTH) द्वारा एक्टिव रिव्यू के तहत है
नया सिस्टम कैसे काम करेगा ?
• डेटाबेस वेरिफिकेशन: रिसीव करने वाला RTO सीधे परिवहन (VAHAN) पोर्टल को एक्सेस करेगा ताकि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, टैक्स स्टेटस और ट्रैफिक चालान हिस्ट्री चेक कर सके
• ऑटोमैटिक क्लियरेंस: अगर कोई पेंडिंग ड्यूज़ या लीगल इश्यू नहीं मिलते हैं, तो सिस्टम एक डिजिटल क्लियरेंस जेनरेट करेगा, जिससे मालिक को अपने पिछले RTO जाए बिना ट्रांसफर हो सकेगा
• मालिकों के लिए राहत: इस बदलाव का मकसद काम या पढ़ाई के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों के लिए हफ़्तों की देरी और कई RTO विज़िट को खत्म करना है

मौजूदा नियमों के तहत NOC के लिए अप्लाई करने का स्टेप-बाय-स्टेप गाइड (2026 अपडेट)
इंटर-स्टेट गाड़ी ट्रांसफर के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने का मौजूदा प्रोसेस ऑनलाइन शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी भी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) जाना पड़ता है
1) ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेप्स
आप परिवहन सेवा पोर्टल के ज़रिए प्रोसेस शुरू कर सकते हैं:
• लॉगिन: अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और ‘प्रोसीड’ पर क्लिक करें
• सर्विस चुनें: ऑनलाइन सर्विस मेनू से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन’ चुनें
• वैलिडेशन: अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर के आखिरी 5 डिजिट दें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा गया OTP जेनरेट करें
• डिटेल्स और अपलोड्स: डेस्टिनेशन स्टेट और RTO डिटेल्स भरें। RC और इंश्योरेंस जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें
• पेमेंट: लागू फीस (आमतौर पर लगभग ₹100) ऑनलाइन पे करें
• प्रिंट: एक्नॉलेजमेंट रसीद और फॉर्म 28 डाउनलोड करें और प्रिंट करें
2) ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स
फॉर्म 28 की कम से कम तीन कॉपी (चेसिस पेंसिल के निशान के साथ) तैयार रखें, साथ में ये भी रखें:
• रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC): ओरिजिनल या अटेस्टेड कॉपी
• इंश्योरेंस सर्टिफिकेट: वैलिड पॉलिसी की अटेस्टेड कॉपी
• पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC): वैलिड सर्टिफिकेट
• रोड टैक्स रसीदें: अप-टू-डेट टैक्स पेमेंट का प्रूफ
• पहचान और पते का प्रूफ: रजिस्टर्ड मालिक के लिए डॉक्यूमेंट्स
• बैंक NOC: अगर गाड़ी अभी लोन या लीज़ पर है तो ज़रूरी है
3) RTO विज़िट और वेरिफ़िकेशन
• फ़िज़ीकली सबमिट करें: आपको उस RTO में जाना होगा जहाँ आपकी गाड़ी अभी रजिस्टर्ड है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट के साथ
• पुलिस क्लियरेंस: RTO आपके एप्लीकेशन को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के रिकॉर्ड से वेरिफ़ाई करेगा ताकि यह पक्का हो सके कि कोई गैर-कानूनी हिस्ट्री या पेंडिंग चालान तो नहीं हैं
• फ़ाइनल अप्रूवल: क्लियर होने के बाद, RTO NOC जारी करेगा, जो आम तौर पर 6 महीने के लिए वैलिड होता है
प्रो-टिप: अप्लाई करने से पहले पक्का कर लें कि सभी ट्रैफ़िक चालान पे हो गए हैं, क्योंकि पेंडिंग फाइन NOC रिजेक्ट होने का सबसे आम कारण है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: गाड़ी का NOC कितने समय तक वैलिड रहता है?
A: एक बार जारी होने के बाद, गाड़ी का NOC आम तौर पर नए राज्य में री-रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने तक वैलिड रहता है
Q2: क्या मुझे दूसरे राज्य की छोटी यात्रा के लिए NOC की ज़रूरत है?
A: नहीं। NOC की ज़रूरत सिर्फ़ तभी होती है जब आप 12 महीने से ज़्यादा दूसरे राज्य में रहने का प्लान बना रहे हों
Q3: अगर मेरा मन बदल जाए तो क्या मैं NOC कैंसल कर सकता हूँ?
A: हाँ, लेकिन आपको उस RTO से नॉन-यूटिलाइज़ेशन सर्टिफ़िकेट (NUC) लेना होगा जहाँ गाड़ी रजिस्टर होनी थी
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